डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब सरकार द्वारा लोगों को उचित कीमतों पर रिहायशी प्लाट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय ‘प्राईज और रैंट निर्धारण समिति’ जालंधर द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट जांलधर की रिहायशी और व्यपारिक संपत्तियों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है।
डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, जो इस समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री/नीलामी के लिए हर साल आरक्षित दरें तय की जाती है। कमेटी की बैठक दौरान नगर निगम जालंधर के कमिश्नर ऋषिपाल सिंह भी मौजूद रहे।
ये भी पढ़ें: मुंह ढक कर घर से बाहर निकलने, बाइक और स्कूटी चलाने पर दर्ज होगी FIR
समिति ने सर्वसम्मति से लोगों को उचित रेट पर संपत्ति खरीदने का अवसर प्रदान करने और पंजाब सरकार के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों की बाजार और दरें तय की है। ‘दि पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज एक्ट-2020’ अधीन गठित जिला स्तरीय ‘प्राईस एंड रैंट निर्धारण’ समिति की बैठक में लोकसभा सदस्य और अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के विधायकों के प्रतिनिधियों इलावा नगर निगमों/नगर परिषदों के प्रतिनिधियों मेयर, कमिश्नर और नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल हुए।
इसके इलावा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। जालंधर नगर सुधार ट्रस्ट की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 9 रिहायशी और व्यपारिक योजनाओं के रेट तय किए गए है। इनमें मुख्य तौर पर 170 एकड़ में सूर्या एन्क्लेव, 70.5 एकड़ में महाराजा रणजीत सिंह एवेन्यू, 94.97 एकड़ में सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन और 94.5 एकड़ में गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू के लिए रिहायशी रेट 5.50 लाख रुपये और व्यपारिक रेट 11 लाख रुपये प्रति मरला निर्धारित किया गया है।
ये भी पढ़ें: जालंधर में खुलेआम चलता है दड़ा सट्टा, पुलिस और नेता को जाता है ‘हफ्ता’
इसके अलावा, 13.96 एकड़ पर मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव में रिहायशी प्लाट के लिए 3 लाख रुपये प्रति मरला और 33 वर्ग गज के निर्मित बूथों का व्यपारिक रेट 8 लाख रुपये तय किया गया है। इसके अलावा, 51.5 एकड़ में गुरु अमरदास नगर में रिहायशी प्लाट के लिए 4 लाख रुपये प्रति मरला और 6 लाख रुपये प्रति मरला की व्यपारिक रेट तय किया गया।
3.71 एकड़ में मेजर रमन दादा कॉमर्शियल काम्प्लैक्स के लिए 60 हजार रुपये प्रति वर्ग गज रेट तय किया गया। इसके साथ ही 74.03 एकड़ में जे.पी. नगर योजना में रिहायशी प्लॉट का रेट के लिए 7 लाख रुपये प्रति मरला और कमर्शियल रेट 11 लाख रुपये प्रति मरला तय किया गया है। इसी तरह, 26.8 एकड़ क्षेत्र में भगत सिंह कालोनी के लिए 7 लाख रुपये प्रति मरला की व्यावसायिक कीमत तय की गई।
कमेटी की बैठक के दौरान नगर सुधार ट्रस्ट के कार्य साधक अधिकारी परमजीत सिंह, इंजीनियर इंद्रपाल सिंह, लोकसभा सदस्य और विधायकों के प्रतिनिधि के इलावा राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
पंजाब में कुर्ताफाड़ गैंग का कहर, देखें VIDEO






