Dog Bite Compensation: अब डॉग बाइट पर देना होगा मुआवजा, हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश

Daily Samvad
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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 236 शब्द|📅 14 Nov 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। Dog Bite Compensation: डॉग पैरेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अगर आपका डॉग किसी को बाइट करता है तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

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अब पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को डॉग बाइट पर मुआवजा देना पड़ेगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पशुओं के कारण बढ़ रहे सड़क हादसे और डॉग बाइट के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है। वहीं हाई कोर्ट ने मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है।

ये समितियां संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी। इन समितियों को ऐप्लिकेशन के रिसीव होने व जांच के बाद 4 महीनों के अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी। हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार हर दांत के निशान पर 10 हजार देने होंगे।

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इसके साथ ही अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतन 20 हजार रुपए होगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।

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