Punjab News: पंजाब में आप सरकार का बड़ा तोहफा, टोल में दी 100 प्रतिशत की छूट

Daily Samvad
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 324 शब्द|📅 21 Nov 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के हितों के लिए लगातार काम रही है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट दी गई है।

इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल, जोकि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और इसके अधीन बने नियमों के अधीन दिव्यांगजन मल्कीयत के अधीन रजिस्टर हुए होने, को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी है।

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उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल्ज की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मल्कीयत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी। डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नए या पुराने व्हीकल की मल्कीयत दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेने के लिए सम्बन्धित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टेग लेना पड़ेगा, जिस सम्बन्धी उनको https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag/ वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के उपरांत आनलाइन फार्म भरने के उपरांत समर्थ अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जायेगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा।

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मंत्री द्वारा और जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्धी जारी नियम की मुकम्मल जानकारी विभाग की वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसके इलावा यदि दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल पेश आती है तो इस सम्बन्धी वह अपने जिले के ज़िला सामाजिक सुरक्षा अफ़सर या सम्बन्धित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजैक्ट अफ़सर के दफ़्तर में संपर्क कर सकते हैं।

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