डेली संवाद, नई दिल्ली। Voter ID: भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां आए दिन मतदान होते रहते हैं। मौजूदा समय में देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।
इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। इन राज्यों के कुछ क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं कुछ चरण अभी बाकी रह गए हैं।
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अपने इस लेख में हम जानने वाले हैं कि क्या बिना Voter ID के भी कोई मतदान कर सकता है, या फिर नहीं। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।
क्या Voter ID के बिना भी कर सकते हैं मतदान?
अगर आपके जहन में ये सवाल है कि क्या Voter ID के बिना मतदान हो सकता है,तो इसका जवाब है, हां। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक एक नागरिक को विशेष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को फॉर्म -6 भरकर या ऑनलाइन जमा करके मतदाता के रूप में पंजीकरण करना होता है।
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एक बार जब उनका नाम मतदाता सूची में आ जाता है, तो वे मतदाता पहचान पत्र के बिना भी मतदान कर सकते हैं। हालांकि, मतदान केंद्र पर अपनी पहचान कराने के लिए आपके पास एक वैलिड आईडी होना आवश्यक है।
इनमें से कोई एक आईडी दिखाकर कर सकते हैं वोट
आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, किसी स्टेट बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
इसके अलावा फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी आदि को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
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