Punjab News: सीएम द्वारा रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म करना एक मिसाल: जिम्पा

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 366 शब्द|📅 07 May 2025

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की शर्त खत्म करने को एक मिसाल कायम करने वाला कदम बताया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के कई लोग लंबे समय से अपने प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए परेशान हो रहे थे, और इस समस्या का समाधान करते हुए हाल ही में ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024’ पारित किया गया है, जिसके तहत प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त को खत्म कर दिया गया है।

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जिम्पा ने कहा कि जब से पंजाब में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से जनता के हित में फैसले लेने को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एन.ओ.सी. की शर्त खत्म होने से छोटे प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और अनधिकृत कॉलोनियों पर भी रोक लगेगी।

CM Bhagwant Mann Meeting
CM Bhagwant Mann Meeting

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय आम लोगों के भले के लिए है। जिम्पा ने ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024’ को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सभी विधायकों, विशेष रूप से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया।

एन.ओ.सी की आवश्यकता नहीं होगी

गौरतलब है कि नए संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री अनुबंध या कोई अन्य दस्तावेज़ (जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) के माध्यम से अनुबंध किया है, उसे एन.ओ.सी की आवश्यकता नहीं होगी।

bram-shankr-jimpa
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इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के पास करवा सकता है। यह छूट उस तिथि तक लागू होगी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय विभाग की संबंधित स्थानीय शहरी संस्था से एन.ओ.सी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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