Chandigarh Mayor Election: कुलदीप टीटा बने चंडीगढ़ के नए मेयर, कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी से किए सवाल-जवाब

Daily Samvad
6 Min Read

डेली संवाद, चंडीगढ़। Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई आज भी जारी रही। इस बीच अदालत ने आप के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस बाबत चीफ जस्टिस ने बैलेट पेपर भी देखें। सीजेआई ने देखा कि सभी आठ में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है, लेकिन बाद में लाइन खींची गई है। इन सब को देखते हुए चंडी

ये भी पढ़ें: जालंधर के Board to Abroad के ट्रेवल एजैंट पर महिला ने लगाए सनसनीखेज आरोप

अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतक के बीच बहस जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आठ वोटों को मान्य माना जाएगा और उन्हें गिनती में गिना जाएगा। वहीं, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के आदेश दे सकता है।

आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष सनी अहलूवालिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो आठ वोट अमान्य घोषित किए गए हैं वो गलत तरीके से किए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें मान्य माना है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई थी पूरी वीडियो

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वह उनके पास सुरक्षित रखी गई चुनाव से संबंधित सामग्री और रिकॉर्ड में से बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भेजें। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया कि वह रिकॉर्ड और वीडियो रिकार्डिंग पेशी के लिए आने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

बैलेट पेपर्स विरूपित करने पर अधिकारी पर हो कार्रवाई: कोर्ट

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के वीडियो में दिख रहे आचरण पर नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि बैलेट पेपर्स विरूपित करने पर पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को स्पष्टीकरण देने के लिए सोमवार को अदालत में तलब किया था और आदेश का पालन करते हुए मसीह कोर्ट में पेश हुए थे।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक पीठासीन अधिकारी से देश के प्रधान न्यायाधीश ने सवाल जवाब किए। याचिकाकर्ता कुलदीप के वकील का कहना था कि नए सिरे से मतगणना करा दी जाए, तब पीठ ने कहा- उसका मानना है कि नया पीठासीन अधिकारी नियुक्ति किया जाए जिसका किसी दल से संबंध न हो और उसकी देखरेख में मतगणना हो।

कोर्ट नए सिरे से चुनाव कराने का दे आदेश: तुषार मेहता

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट दोबारा नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दे क्योंकि उन्हें जो जानकारी है, उसके मुताबिक कुछ मतपत्र फाड़ दिए गए थे। कोर्ट मत पत्रों को मंगाकर देखे। साथ ही कोर्ट को पूरी वीडियो रिकार्डिंग देखनी चाहिए ताकि सही वस्तुस्थिति पता चल सके।

इसके बाद कोर्ट ने बैलेट पेपर्स और वीडियो रिकार्डिंग पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले को मंगलवार को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया, इस पर तुषार मेहता और कुछ अन्य वकीलों ने कोर्ट से किसी और दिन सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने मांग ठुकरा दी।

पीठासीन अधिकारी से सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट- यह अदालत है, यहां कोई राजनीति नहीं, पूछे गए सवालों के सही-सही जवाब देने होंगे, ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई हो सकती है।

प्रधान न्यायाधीश- आप कैमरा क्यों देख रहे थे, जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है।

मसीह- सब शोर कर रहे थे। वहां बहुत सारे कैमरे थे, ऐसे में उन्होंने कैमरे की ओर देखा था।

सुप्रीम कोर्ट- वीडियो में दिख रहा है कि आप बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, क्या आपने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया था।

मसीह- हां, पहले से विरूपित आठ बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट- आपने ऐसा किस कानून के तहत किया।

मसीह- जैसे ही यह हुआ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैलेट पेपर्स लेकर भागने लगे, उन्होंने बैलेट पेपर्स फाड़ भी दिए, बाद में उन्हें मार्शल ने पकड़ा।

ये भी पढ़ें: जालंधर में अग्रवाल ढाबा पर बड़ी कार्रवाई, नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट: आप बैलेट पेपर्स विरूपित कैसे कर सकते हैं। नियम-11 तो कहता है कि आप सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो फिर आपको क्रॉस लगाने का शक्ति कहां से मिली। आपने बैलेट पेपर्स विरूपित किए हैं और आप यह स्वीकार कर रहे हैं। इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए।

यह है पूरा मामला

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को 12 के मुकाबले 16 मतों से हराकर मेयर चुनाव जीत लिया था। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस और आप के आठ मतों को अवैध ठहरा दिया था।

शंभू बॉर्डर किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे, देखें

Farmers Protest। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े| Daily Samvad



728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

news website development in jalandhar