Punjab News: पंजाब में CBI का एक्शन, पुलिस इंस्पैक्टर, ASI और दो महिला कांस्टेबल पर FIR दर्ज

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⏱️ 5 मिनट पढ़ने का समय|📝 611 शब्द|📅 11 May 2024

डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब में सीबीआई (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई (CBI) ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) के इंस्पैक्टर, ASI और दो महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पुलिस मुलाजिमों पर एक महिला को थाने में टार्चर करने का आरोप है, जिससे उक्त महिला ने थाने में ही सुसाइड कर लिया था।

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जानकारी के मुताबिक लुधियाना के थाना दुगरी में महिला के सुसाइड मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इस केस में इंस्पेक्टर दलबीर सिंह (2534), ASI सुखदेव सिंह (1332), महिला कॉन्स्टेबल राजविंदर कौर और अमनदीप कौर को आरोपी बनाया है।

पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे

CBI के अधिकारी जल्द सभी पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। फिलहाल इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले इस केस में स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी। SIT रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर परिवार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद जज पंकज जैन ने CBI को केस दर्ज करने के आदेश दिए।

बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली

थाना दुगरी पुलिस ने महिला रमनदीप कौर और उसके पति को गिरफ्तार किया था। रमनदीप और उसका पति अलग-अलग बैरक में थे। 4 अगस्त 2017 को रमनदीप ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जब ये वारदात हुई, तब रमनदीप की सुरक्षा के लिए महिला कॉन्स्टेबल राजविंदर कौर और अमनदीप कौर तैनात थीं। दोनों की मौजूदगी में रमनदीप ने सुसाइड किया।

धोखाधड़ी करने वाले गिरोह में शामिल थी

पुलिस के अनुसार, रमनदीप कौर क्रेडिट कार्ड इत्यादि से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह में शामिल थी। उस पर मोहाली व अन्य जगह कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे लेकर लुधियाना सिटी पुलिस ने 3 अगस्त 2017 को IPC की धारा 379, 420, 465, 467, 468, 471, 201, 120-बी और IT एक्ट में केस दर्ज किया था।

परिवार CBI जांच करवाने पर अड़ा रहा

इस मामले में पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन रमनदीप का परिवार CBI जांच करवाने पर अड़ा रहा। इसे लेकर मुकुल गर्ग ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें उसने कहा कि रमनदीप कौर को पुलिस ने अवैध रूप से कस्टडी में लिया गया था। केस में रमनदीप का कोई कसूर नहीं था।

पुलिस के अधिकारियों ने बुरा सलूक किया

कस्टडी के दौरान रमनदीप के साथ पुलिस के अधिकारियों ने बुरा सलूक किया। इससे रमनदीप काफी परेशान हो गई थी। घटना के 2 साल बाद 13 जून 2019 में पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की थी। मुकुल ने याचिका में आरोप लगाए की पंजाब पुलिस इस केस में गड़बड़ी कर सकती है।

SIT रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए

इसके बाद पंजाब पुलिस द्वारा IPS अफसर नीरजा (तत्कालीन रोपड़ रेंज IG), ओपिंदरजीत सिंह घुम्मण (तत्कालीन बटाला SP) की देखरेख में बनाई गई थी। याचिकाकर्ता ने SIT रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पंजाब पुलिस की जांच में कई लूप होल हैं। जिसके बाद मुकुल हाईकोर्ट पहुंच गया।

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क्योंकि जब रमनदीप कौर को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रमनदीप के हाथ पर चाकू के घाव थे। पुलिस कस्टडी में उसके पास चाकू कैसे पहुंचा। इस बारे में कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। सभी तथ्यों को देखते हुए जज पंकज जैन ने मामले में सीबीआई को केस दर्ज करने के आदेश दिए। शुक्रवार को ये केस दर्ज कर लिया गया।

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