डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhar) में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 2 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में जालंधर की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
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बता दे कि 2021 में 12 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान ईलाके में सर्च की तो मासूम बच्ची का शव एक युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के घर से बरामद किया गया। घटनास्थल से मिले साक्ष्य और मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया था।
शव को रेत से भरी बोरियों में छिपा दिया था
बता दें कि 30 साल के नशेड़ी गुरप्रीत गोपी ने पहले रेप किया था, फिर बच्ची के शव को रेत से भरी बोरियों में छिपा दिया था। अतिरिक्त जिला एंव सेशन जज अर्चना कंबोज ने उक्त मामले में क्रूरता भरा बताया। अदालत ने फैसला दिया है कि दोषी को तब तक फांसी से लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।