Punjab Cabinet Meeting: पंजाब के दुकानदारों के लिए अहम खबर, सीएम मान ने किया बड़ा ऐलान

Muskan Dogra
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Punjab Cabinet Meeting

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Cabinet Meeting: पंजाब (Punjab) के दुकानदारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में दुकानदारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है।

पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में संशोधन

मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में संशोधन किया है। अब दुकानदारों को 20 तक हेल्पर रखने के लिए कोई हिसाब-किताब नहीं देना होगा। मात्र छह महीने में एक बार जानकारी देगी।

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20 से अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए सभी का हिसाब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस श्रेणी में लगभग 5 प्रतिशत लोग शामिल होंगे। वहीं, मुलाजिमों का वेतन भी बढ़ाना होगा। इस संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।

लेबर लॉ पहले की तरह रहेंगे जारी

वहीं लेबर लॉ पहले की तरह जारी रहेंगे। पहले दुकानदार पर नियम तोड़ने जुर्माना 25 से 100 रुपए तक जुर्माना था। अब जुर्माना राशि सौ से बढ़ाकर 30 हजार कर दी है। वहीं ओवर टाइम सीमा 144 घंटे कर दिया है। एक दिन में नौ घंटे से अधिक व हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुने रेट का ओवर टाइम मिलेगा।

इसमें नौ घंटे में उनकी ब्रेक भी शामिल रहेगी। वहीं, कोई भी दुकानदान वायलेशन करता है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि ओवरटाइम। पहले, वायलेशन के लिए कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करना पड़ता था। अब कोर्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।















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