Jalandhar News: जालंधर में भाजपा नेता की बढ़ी मुश्किलें, तहसील में मारपीट मामले में कोर्ट ने भेजा समन

Muskaan Dogra
3 Min Read
BJP
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब (Punjab) के जिला जालंधर (Jalandhar) के भाजपा नेता को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है। भाजपा नेता पर दो अन्य धाराएं लगाई गई हैं।

कोर्ट ने भेजा समन

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने मई 2023 में तहसील परिसर में हुई झगड़े को लेकर भाजपा नेता गौरव लूथरा (Gaurav Luthra) उसके साथी गुरशरण सिंह और हरीश कुमार को IPC की धारा 325 और 326 के तहत समन भेजा गया है।

यह भी पढ़ें: जालंधर में हो रही GST बोगस बिलिंग, CA की गिरफ्तारी के बाद हरकत में CGST टीम

बताया जा रहा है कि केस की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी। वहीं अमृतसर के झीता कलां के रहने वाले 20 साल के पीड़ित अमृतपाल सिंह ने कहा कि वह 2 मई 2023 को विकास शर्मा के पास किसी काम से आया था। इस दौरान विकास ने उसे कहा कि उसने गौरव से पैसे व अपने बच्चों के पासपोर्ट लेने हैं। इसके बाद वह गौरव लूथरा के कैबिन में गए।

Notice
Notice

पैसे वापस मांगने पर किया हमला

वहां पर विकास ने गौरव से पासपोर्ट और पैसे मांगे। गौरव ने पासपोर्ट तो दे दिए, मगर 30 हजार रुपए नहीं दिए और पैसे मांगने पर गौरव के साथी हरीश और गुरचरण ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि गौरव ने दातर निकाल कर अमृतपाल के सिर में मारा, मगर उसने हाथ आगे कर लिया। इससे उसकी अंगुली में जख्म हो गया। इसके बाद वे लोग जान बचाकर भाग निकले।

कोर्ट ने केवल 323 व 324 में समन जारी किए

पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 323, 324, 506, 294 व 34 लगाकर क्रॉस केस दर्ज कर लिया था। एडवोकेट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पेश कर कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 325 व 326 जोड़ी जाएं, लेकिन कोर्ट ने केवल 323 व 324 में समन जारी कर दिए थे। पीड़ित पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी थी।

Court Order
Court Order

एडवोकेट अरोड़ा ने कोर्ट में दलील दी थी कि मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर है कि उनके क्लांइट पर जानलेवा अटैक हुआ था। सेशन कोर्ट ने 323 व 324 के आदेश को खारिज कर निचली अदालत को आदेश जारी किए थे। इसके बाद निचली कोर्ट ने केस में 323 की जगह 325 व 324 की जगह 326 की धाराएं लगाकर आरोपी पक्ष को समन जारी कर दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *