डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: बीजेपी नेता और रियल एस्टेट कारोबारी रणजीत सिंह गिल (Ranjit Singh Gill) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रणजीत गिल को राहत दे दी है।
सोमवार तक पूछताछ करने से रोक
मिली जानकारी के मुताबिक रणजीत सिंह गिल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल विजिलेंस को सोमवार तक गिल से पूछताछ करने से रोक दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
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यहां हम आपको बता दे कि रणजीत सिंह गिल के बीजेपी में शामिल होने के सिर्फ 12 घंटे बाद ही विजिलेंस टीम ने उनके चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। गिल के अनुसार विजिलेंस ने उनके चार परिसरों पर छापेमारी की थी लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।

बिना नोटिस तलाशी वारंट हासिल किए
गिल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दो प्रमुख दलीलें दीं। उनका कहना है कि भाजपा में शामिल होने के साथ ही उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के दबाव में विजिलेंस ने बिना नोटिस या समन जारी किए तलाशी वारंट हासिल किए।
विजिलेंस विभाग ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े एक कथित अवैध वित्तीय नेटवर्क की जांच के तहत की है। विजिलेंस का दावा है कि मजीठिया और गिल के बीच करोड़ों रुपये के लेन-देन के सबूत मिले हैं। छापेमारी के दौरान विभाग ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेज जब्त किए हैं।






