डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या P.A.9/1994/S.209/2025/6205 दिनांक 05.08.2025 के अनुसार पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के आम चुनाव 05.10.2025 तक कराए जाने हैं।
यह भी पढ़ें: थाईलैंड घूमने के लिए नहीं है वीजा की जरूरत, बैग और पासपोर्ट उठाइए और घूम आइए
इन चुनावों के लिए जो पंचायत मतदाता सूचियाँ पहले दिनांक 03.03.2025 को प्रकाशित की गई थीं, अब उन्हें अपडेट किया जाना है। राज निर्वाचन आयोग ने दिनांक 14.08.2025 को पत्र के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूचियों को पात्रता तिथि 01.09.2025 के अनुसार निम्नानुसार अपडेट किया जाए:
कार्यक्रम
- वर्तमान मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित करना : 19.08.2025
- दावे और आपत्तियाँ दाखिल करना : 20.08.2025 से 27.08.2025 तक
- दावों और आपत्तियों का निपटारा : 01.09.2025 तक
- मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन : 03.09.2025
इसके लिए योग्य मतदाता निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग करें:
- नाम दर्ज करवाने हेतु प्रपत्र संख्या I
- दर्ज नामों पर आपत्ति हेतु प्रपत्र संख्या II
- प्रविष्टि की शुद्धि हेतु प्रपत्र संख्या III
ये प्रपत्र संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (मतदाता पंजीकरण अधिकारी) के कार्यालयों में उपलब्ध हैं तथा आयोग की वेबसाइट [https://sec.punjab.gov.in → PANCHAYAT ELECTION → STATUTORY FORMS] से भी आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
सभी ग्रामीण इलाकों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें
राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों–कम–जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर जिला परिषदों और पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के सभी ग्रामीण इलाकों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि 01.09.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों को चुनावों में भाग लेने का उचित अवसर मिल सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिकों और इच्छुक योग्य मतदाताओं को सूचित किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर आगामी जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं या यदि आवश्यकता हो तो किसी भी प्रकार की कटौती अथवा संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।







