Behrouz Biryani: बेहरोज बिरयानी में निकला मरा हुआ कीड़ा, 2500 रुपए हर्जाना भरने के आदेश

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Behrouz Biryani: आर्डर की गई बिरयानी में मरे हुए कीड़े मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बेहरोज बिरयानी (Behrouz Biryani) को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए 2500 रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से बिरयानी के लिए अदा किए गए 356 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं।

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आयोग ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पक्ष ने अपने उत्तर में कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को धन वापसी की पेशकश की थी, जी स्वयं उनकी और से यह स्वीकारोक्ति दर्शाता है कि भोजन खाने के लिए अन-हाईजनिक था।

behrouz biryani News
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छेड़छाड़ और पूर्व योजना की संभावना

इसलिए आरोपी पक्ष शिकायतकर्ता द्वारा आर्डर किए गए खाद्य पदार्थ के लिए भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी दायर शिकायत का विरोध करते हुए बेहरोज बिरयानी की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से खाद्य स्वच्छता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए ऑर्डर मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों को पूरी तरह से अलग रखा जाता है। जो तस्वीरें शिकायतकर्त्ता की ओर से प्रदान की गई है, उनमें छेड़छाड़ और पूर्व योजना की संभावना है और इसलिए उन्हें सबूत के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता।

मानसीक पीड़ा और बीमारी

वहीं मामले में आयोग ने कहा कि दलीलों और साक्ष्यों से एक बात स्पष्ट है कि शिकायतकर्त्ता को आरोपी पक्ष खाद्य पदार्थ डिलीवर किया गया था, जिसमें मरे हुए कीड़े थे, जिसमें शिकायतकर्त्ता को मानसीक पीड़ा और बीमारी हुई। जोकि आरोपी पक्ष की ओर से सेवा में कमी है।

जहां तक राहत का सवाल है तो जैसा कि 415 रुपए के बिल में शिकायकर्त्ता ने 356 रुपए बिरयानी और 59 रुपए गुलाब जामुन के लिए भुगतान किया। इसलिए गुलाब जामुन के लिए किए गए भुगतान की राशि काटते हुए शिकायतकर्त्ता ने बिरयानी के 356 रुपए लेने का हकदार है।















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