डेली संवाद, कपूरथला। Punjab News: पंजाब (Punjab) से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एस.एस.पी. पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने SSP पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब (Punjab) के कपूरथला (Kapurthala) के एस.एस.पी. गौरव तुरा पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये कार्रवाई लंबे समय से फरार चल रहे कैदी को गिरफ्तार करने में विफल होने पर की है।

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इसके चलते अदालत ने 2019 से उस थाने के सभी जांच अधिकारियों और उस थाने एस.एच.ओ. विरुद्ध 3 महीनों के अंदर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं जहां एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। वहीं कोर्ट ने यह राशि पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है।
ये है मामला
बता दे कि ये मामला 31 अगस्त, 2017 है जब कपूरथला थाने में राजेश महाजन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उनकी अग्रिम जमानत तीन बार रद्द की गई और 2019 में निचली अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बावजूद, पुलिस ने 6 साल तक उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की।






