Punjab News: उपचुनाव से पहले तरनतारन के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित- सिबिन सी

Muskaan Dogra
3 Min Read
उपचुनाव से पहले तरनतारन के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) द्वारा 21-तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के मद्देनज़र घोषित कार्यक्रम के अनुसार विशेष संक्षिप्त संशोधन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि 01.07.2025 निर्धारित है।

अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब (Punjab) द्वारा बुलाई गई बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां भी सौंपी गईं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया, “संशोधित सूची के अनुसार तरनतारन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,93,742 है, जिनमें 1,01,494 पुरुष मतदाता और 92,240 महिला मतदाता शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: जालंधर के अरमान अस्पताल में इलाज के दौरान मृत हुई टीचर के परिजनों को इंसाफ की दरकार

114 पोलिंग स्टेशन स्थानों पर मतदान केंद्रों की संख्या 222 (शहरी: 60 और ग्रामीण: 162) तक युक्तिसंगत की गई है, ताकि आसान पहुँच और सभी नागरिकों के लिए सुचारू मतदान अनुभव सुनिश्चित हो सके।” सिबिन सी ने कहा कि यह संशोधन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करते हुए की गई है।

Punjab Rajya Sabha By Election
Punjab Election

उन्होंने बताया, “मसौदे के प्रकाशन से लेकर दावों और आपत्तियों की अवधि तथा उनके निपटारे तक प्रत्येक कदम को पूरी मेहनत और पारदर्शी ढंग से पूरा किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन में 100 प्रतिशत ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) को कवर किया गया है, जो एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने मतदाताओं के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत वे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ) के आदेशों के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन नियम, 1960 के नियम 23 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी अपील कर सकते हैं।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *