डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar Improvement Trust Latest News Update: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (Jalandhar Improvement Trust) को कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने पांच मामलों की सुनवाई करते हुए अलाटियों के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अलाटियों को उनके मूलधन के साथ ब्याज समेत पैसे लौटाए जाएं। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लगातार सारे केस हारता जा रहा है। क्योंकि जिन सुविधाओं का हवाला देकर स्कीम लांच किया था, वहां वह सुविधा नहीं दे सका।
जालंधर (Jalandhar) इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (Jalandhar Improvement Trust) को अब पांच अलाटियों को ब्याज समेत पैसा वापस लौटाना होगा। दर्शन सिंह ने बताया कि पांच मामलों में करीब 1 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि अलाटियों को ब्याज समेत पैसा वापस मिलेगा। इसमें सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन स्कीम के प्लाट शामिल हैं।
ब्याज समेत 74 लाख रुपए लौटाना होगा
सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन (Surya Enclave Extension Jalandhar) के अलाटी असीम हांडा को ब्याज समेत 74 लाख रुपए मिलेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को असीम नंदा को 74 लाख रुपए वापस करने होंगे। असीम हांडा को साल 2016 में सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन में प्लाट अलाट हुआ था, लेकिन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट प्लाट नहीं दे सका।
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इसी तरह बबलू सोनी, कमलेश सिंह, संतोष कुमार को 12 लाख और मंदीप का करीब 14 लाख रुपए ब्याज समेत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को लौटाना होगा। दर्शन सिंह ने बताया कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने लोगों से पैसे तो ले लिए, लेकिन उन्हें न तो प्लाट दिया और न ही पैसे वापस किए। जिससे लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया।







