Dogs New Rule: शहर में कुत्ते पालना हुआ मुश्किल, अब अपनी मर्जी से नहीं रख सकेंगे डॉग, जाने नए नियम

चंडीगढ़ में कुत्ता पालना अब आसान काम नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने नियम और उपनियम तय कर दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू और सामुदायिक कुत्तों से संबंधित उपनियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

Muskan Dogra
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Dogs New Rule
Highlights
  • मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना
  • 45 दिनों के अंदर करवाना होगा पंजीकरण
  • एक कनाल तक के घर में रख सकते चार कुत्ते

डेली संवाद, चंडीगढ़। Dogs New Rule: कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब कुत्ता पालना आसान नहीं होगा। प्रशासन ने इसे लेकर अब सख्त नियम लागू कर दिए है।

कुत्ता पालना हुआ मुश्किल

मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ (Chandigarh) में कुत्ता पालना अब आसान काम नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने नियम और उपनियम तय कर दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू और सामुदायिक कुत्तों से संबंधित उपनियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

Aggressive Dogs Ban In Chandigarh
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यदि कोई पंजीकृत कुत्ता खुले में शौच करता है तो उसके मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं नगर निगम ने अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कॉर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रोटवीलर नस्लों को पालतू जानवर के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

45 दिनों के भीतर पंजीकरण

वहीं जिन लोगों के जिनके पास पहले से ही इन नस्लों के कुत्ते हैं, उन्हें छूट दी गई है और उन्हें 45 दिनों के भीतर इनका पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया है। यदि कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है, तो एक टीम घर का दौरा करेगी और सबूत इकठा करेगी।

Aggressive Dogs Ban In Chandigarh
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वहीं अगर शिकायत सही पाई जाती है तो कुत्ते को जब्त किया जा सकता है, तथा मालिक को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दे कि नगर निगम ने घर के आकार के आधार पर कुत्तों की संख्या भी तय कर दी है। पाँच मरला तक के घर में सिर्फ़ एक कुत्ते की ही अनुमति है।

12 मरला तक के घर में तीन कुत्ते

अगर पांच मरला तक के घर में तीन मंज़िलें हैं और वहाँ अलग-अलग परिवार रहते हैं, तो वे हर मंज़िल पर एक कुत्ता रख सकते हैं। 10 मरला तक के घर के मालिक दो कुत्ते रख सकते हैं, जबकि 12 मरला तक के घर के मालिक तीन कुत्ते रख सकते हैं। इसके साथ ही एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते रखे जा सकते हैं।

Dogs New Rule
Dogs New Rule

वहीं हर कुत्ते का चंडीगढ़ नगर निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। एक कुत्ते के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपए है। हर पाँच साल बाद नवीनीकरण शुल्क रु500 होगा। पंजीकृत कुत्तों के गले में धातु का टैग और पट्टा भी होना चाहिए। नगर निगम बिना पंजीकरण वाले किसी भी कुत्ते को ज़ब्त कर सकता है।















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