डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: पंजाब (Punjab) के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब में दो दिन शराब और मांस/मछली की की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।
20 और 21 नवंबर को दुकानें बंद रखने का ऐलान
मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के जिला अमृतसर (Amritsar) में दो दिन यानि 20 और 21 नवंबर को शराब, अहाते, पान-बीड़ी, तंबाकू-सिगरेट तथा अंडा, मीट व मछली बेचने वाली दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए शहर में 2 दिन दुकानें बंद रखने के लिए कहा है।
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बता दे कि अमृतसर प्रशासन ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर निकलने वाले 2 दिवसीय नगर-कीर्तन के मद्देनज़र सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। पंजाब सरकार की ओर से 20 नवंबर को गुरदासपुर से श्री आनंदपुर साहिब तक विशेष नगर-कीर्तन निकाला जाएगा।

यह अमृतसर में महिता चौक से अमृतसर प्रवेश करते हुए बाबा बकाला साहिब, रहिया, जंडियाला गुरु, गोल्डन गेट, राम तलाई चौक, घी मंडी और गुरुद्वारा शहीदां साहिब होते हुए डेरा बाबा भूरी वाले तक पहुंचेगा।
21 नवंबर को शोभायात्रा दोबारा डेरा बाबा भूरी वाले से शुरू होकर श्री शहीद गंज साहिब, गिलवाली गेट, हकीमा गेट, खजाना गेट, झब्बाल रोड और गुरुद्वारा बीर बाबा बूढ़ा साहिब के रास्ते आगे बढ़ेगी।






