डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab: पंजाब में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के मद्देनज़र राज्य चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब के आबकारी आयुक्त, जतिंदर जोरवाल (IAS) ने राज्यभर में 14 दिसंबर 2025 की रात 12:00 बजे से 15 दिसंबर 2025 की सुबह 10:00 बजे तक “ड्राई डे” घोषित करने का आदेश जारी किया है।
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इस अवधि के दौरान पंजाब (Punjab) के सभी जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में शराब की बिक्री, खरीद, वितरण या सेवन से संबंधित सभी गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश के अनुसार, कोई भी शराब की दुकान, बार, होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी प्रकार के लाइसेंसधारी स्थल पर शराब उपलब्ध नहीं होगी।
क्यों लगाया गया ड्राई डे?
चुनाव आयोग का मानना है कि मतदान के दौरान शांति, निष्पक्षता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। चुनावों के दौरान शराब के दुरुपयोग को रोकने और मतदाताओं पर किसी भी प्रकार के दवाब या प्रलोभन को खत्म करने के उद्देश्य से यह रोक लगाई गई है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे ड्राई डे को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी निगरानी रखें।
स्थानीय प्रशासन सतर्क मोड पर
मतदान से ठीक पहले लागू होने वाला यह 34 घंटे का ड्राई डे चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस बल को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनावों की तैयारियों के बीच यह निर्णय लोगों का ध्यान मतदान प्रक्रिया की ओर केंद्रित करने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







