Tuesday, 22 September 2026
पंजाब
Punjab News: पंजाब में बिना वैध नंबर प्लेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, CP ने जारी किए सख्त आदेश
डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: अमृतसर में अब बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगी। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
यह आदेश कमिश्नरेट अमृतसर (Amritsar) सिटी के अधिकार क्षेत्र में लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बिना वैध HSRP के नहीं मिलेगा ईंधन
पुलिस के आदेश के मुताबिक, जिन वाहनों के आगे और पीछे वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगर नंबर प्लेट हटाई गई, टूटी हुई, मोड़ी गई, ढकी हुई या उसमें किसी तरह का बदलाव किया गया है, तब भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी।
हालांकि, नए वाहनों को इस नियम में छूट दी गई है। जिन नए वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है, उन्हें ईंधन दिया जा सकेगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को भी छूट प्रदान की गई है।
नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर पुलिस की नजर
पुलिस के अनुसार, कई वाहन मालिक नंबर प्लेट को हटाकर, मोड़कर, तोड़कर या ढककर वाहन चला रहे हैं। इससे ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस को वाहन की पहचान करने में परेशानी होती है।
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पुलिस का कहना है कि अस्पष्ट या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चोरी, लूट, चेन स्नैचिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।
पेट्रोल पंप पर लगाना होगा 3x3 फीट का बोर्ड
नए आदेश के तहत अमृतसर के सभी पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को प्रवेश द्वार और ईंधन भरने वाली जगह के पास कम से कम 3x3 फीट का सूचना बोर्ड लगाना होगा।
इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।इसके साथ ही पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को अपने CCTV और ANPR कैमरे हर समय चालू रखने होंगे।
30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी CCTV रिकॉर्डिंग
आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर आने-जाने वाले वाहनों की आगे और पीछे की नंबर प्लेट कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होनी चाहिए। संचालकों को CCTV/ANPR रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।
पुलिस की ओर से जरूरत पड़ने पर संबंधित पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन संचालक को यह रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी होगी।
बोतल या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देने पर भी रोक
आदेश में पेट्रोल और डीजल को किसी गैर-अधिकृत व्यक्ति को बोतल, कंटेनर या किसी अन्य बर्तन में देने पर भी रोक लगाई गई है।
अगर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन देने से मना करने पर चालक पेट्रोल पंप पर विवाद करता है, हंगामा करता है या गाली-गलौज करता है, तो पेट्रोल पंप संचालक तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या 112 पर सूचना दे सकता है।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक, चालक, पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी के खिलाफ BNSS की धारा 223 और मोटर व्हीकल एक्ट की लागू धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस के मुताबिक, इस आदेश का मुख्य उद्देश्य वाहनों की पहचान को सुनिश्चित करना, ट्रैफिक नियमों की निगरानी मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर प्रभावी नजर रखना है।