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Monday, 02 November 2026

Jalandhar News: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने Bawa Building Materials को भेजा फाइनल नोटिस, 5 नवंबर तक सरकारी जमीन खाली नहीं हुई तो होगी बड़ी कार्रवाई

Jalandhar News: जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने Bawa Building Materials को भेजा फाइनल नोटिस, 5 नवंबर तक सरकारी जमीन खाली नहीं हुई तो होगी बड़ी कार्रवाई

डेली संवाद, चंडीगढ़/जालंधर। Jalandhar Improvement Trust Bawa Building Materials: जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपनी 110 एकड़ विकास योजना के तहत लतीफपुरा में आने वाली जमीन से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से Bawa Building Materials एवं अन्य को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संबंधित पक्ष को 5 नवंबर 2026 से पहले जमीन खाली करके उसका शांतिपूर्ण कब्जा ट्रस्ट को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि Bawa Building Materials एवं अन्य को 5 नवंबर तक जमीन खाली करना होगा। अगर कब्जाधारी बावा बिल्डिंग मैटेरियल के मालिक ने कब्जा खाली नहीं किया तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बड़ी कार्रवाई करेगा।

अदालत के फैसले के बाद कब्जा लेने की तैयारी

नोटिस के अनुसार, संबंधित अपील मामले में 21 जुलाई 2026 के फैसले के तहत RSA-3736-2017 खारिज हो चुकी है। इसके बाद ट्रस्ट ने Bawa Building Materials वाली जगह का कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है।

निजी सामान और मशीनरी हटाने के निर्देश

नोटिस में संबंधित पक्ष को निर्देश दिया गया है कि वह जमीन से हर प्रकार का कथित अवैध कब्जा तुरंत हटाए। इसके साथ ही अपना निजी सामान और मशीनरी आदि भी वहां से हटाकर 5 नवंबर 2026 से पहले जमीन का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा ट्रस्ट को सौंपना सुनिश्चित करे।

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5 नवंबर को ट्रस्ट करेगा कार्रवाई

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा तक जमीन खाली करके कब्जा नहीं सौंपा गया तो अदालत के आदेशों के मद्देनजर 5 नवंबर 2026 (वीरवार) को नियमों के अनुसार जमीन का कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

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आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के चर्चित बावा बिल्डिंग मैटेरियल्स बनाम जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बावा बिल्डिंग मैटेरियल्स की दूसरी अपील (RSA-3736-2017) को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपनी 110 एकड़ विकास योजना के तहत अधिग्रहित भूमि पर अपना अधिकार साबित किया है।

वहीं बावा बिल्डिंग मैटेरियल्स यह साबित नहीं कर सका कि उसका कब्जा वैध या अधिकृत था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को सही ठहराते हुए कहा कि कब्जाधारियों ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से निर्माण और व्यवसाय किया।