Saturday, 20 September 2025
हिमाचल प्रदेश
Mobile Phone Ban In Schools: सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन पर लगा प्रतिबंध, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला
डेली संवाद, हिमाचल प्रदेश। Mobile Phone Ban In Schools:
सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Mobile Phone Ban In Schools[/caption]
विभाग के आदेशों में कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन छात्रों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं। ये छात्रों का ध्यान कक्षा से हटाकर इंटरनेट मीडिया पर लगा देते हैं। इससे उनके शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में छात्रों और शिक्षकों की सुविधा के लिए स्कूलों में लैंडलाइन फोन होने चाहिए, जिसकी जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी। उन्होंने सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को आदेश का सख्ती से पालन करने तथा उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
फोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध
मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) के सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। छात्रों की पढ़ाई पर इसके प्रभाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।यह भी पढ़ें: अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा
शिक्षक कक्षा में जाते समय अपने मोबाइल फ़ोन स्टाफ़ रूम में छोड़ देंगे। छात्रों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध स्कूल के समय तक लागू रहेगा। शिक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। [caption id="attachment_86178" align="alignnone" width="1200"]
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विभाग के आदेशों में कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन छात्रों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं। ये छात्रों का ध्यान कक्षा से हटाकर इंटरनेट मीडिया पर लगा देते हैं। इससे उनके शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में छात्रों और शिक्षकों की सुविधा के लिए स्कूलों में लैंडलाइन फोन होने चाहिए, जिसकी जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी। उन्होंने सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को आदेश का सख्ती से पालन करने तथा उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।