Friday, 12 June 2026
दिल्ली
Petrol-Diesel: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल की खरीद पर तय हुई लिमिट, जानिए क्या है नया नियम
डेली संवाद, चंडीगढ़।
Petrol-Diesel: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर नए आदेश जारी किए है। सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। इन यूजर्स को अब अपनी जरूरत का ईंधन सिर्फ बल्क सेल पॉइट्स से खरीदना होगा।
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90 दिनों के लिए लागू
यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल 'बल्क सेल पॉइंट्स' (थोक केंद्रों) से ही खरीदना होगा। [caption id="attachment_16776" align="alignnone" width="1200"]
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