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Sunday, 04 October 2026

Punjab News: सीमा पार से हथियार और विस्फोटक तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड सहित व्यक्ति गिरफ्तार

Punjab News: सीमा पार से हथियार और विस्फोटक तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड सहित व्यक्ति गिरफ्तार

डेली संवाद, चंडीगढ़/अमृतसर। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक व्यक्ति को एक AK-47 असॉल्ट राइफल (मैगजीन और नौ जिंदा कारतूस सहित) तथा दो हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर अवैध हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।

यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नवजोत सिंह (28) के रूप में हुई है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है और तरनतारन के गांव चीमा का रहने वाला है। हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल वह खेपों की सप्लाई के लिए करता था।

पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेशी तस्करों से जुड़ा हुआ था और अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में शामिल था। उन्होंने बताया कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

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ऑपरेशन के संबंध में जानकारी साझा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी), बॉर्डर रेंज, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस की विशेष टीमों ने विशेष अभियान चलाया और मोटरसाइकिल पर जा रहे आरोपी को रोककर हिरासत में ले लिया।

मामला दर्ज किया

उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस टीमों ने मैगजीन और जिंदा कारतूसों सहित एक AK-47 असॉल्ट राइफल तथा दो जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए। अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस कप्तान (एसएसपी) कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि यह कार्रवाई एसपी (जांच) रमनदीप सिंह, डीएसपी गुरिंदरपाल सिंह नागरा और डीएसपी अटारी यादविंदर सिंह की निगरानी में अंजाम दी गई।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 425, दिनांक 30-09-2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25(8) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत अमृतसर ग्रामीण के थाना घरिंडा में मामला दर्ज किया गया है।