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Tuesday, 08 September 2026

Punjab News: पंजाब में रात 10 बजे बाद DJ बंद, रेस्टोरेंट-क्लब के लिए नए नियम लागू; पढ़ें नए नियम

Punjab News: पंजाब में रात 10 बजे बाद DJ बंद, रेस्टोरेंट-क्लब के लिए नए नियम लागू; पढ़ें नए नियम

डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने रेस्टोरेंट-क्लब, तेज आवाज में संगीत, अतिक्रमण, पटाखों की बिक्री और वाहनों में हथियार रखने समेत 8 मामलों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

नए आदेशों के मुताबिक, अमृतसर में रेस्टोरेंट और क्लब रात 12 बजे तक बंद करने होंगे, जबकि रात 10 बजे के बाद DJ और तेज आवाज में संगीत बजाने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

रात 12 बजे के बाद अमृतसर में क्या रहेगा बंद?

रात 11:30 बजे के बाद नया ऑर्डर नहीं

रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की दुकानों में रात 11:30 बजे के बाद नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। इस समय के बाद नए ग्राहक भी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना होगा।

रात 10 बजे के बाद DJ और तेज म्यूजिक पर रोक

DJ, लाइव ऑर्केस्ट्रा और अन्य म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। परिसर के बाहर आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम पर भी यही नियम लागू होगा।

सड़क और फुटपाथ से हटेंगे अवैध कब्जे

दुकानों के बाहर सामान रखकर बेचने और अनधिकृत बोर्ड लगाने पर भी रोक रहेगी। पुलिस के मुताबिक, इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम रोकना और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पटाखों की बिक्री पर सख्ती

पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही बेचे जा सकेंगे। अस्पतालों, स्कूल-कॉलेज और अन्य साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। IOC, BPCL और HPCL के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

विदेशी, अवैध रूप से आयात किए गए और सीरीज पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

दिवाली से गुरुपर्व तक पटाखे चलाने का समय तय

दिवाली: रात 8 बजे से 10 बजे तक

क्रिसमस और न्यू ईयर ईव: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक

गुरुपर्व: सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक

शराब के अहाते भी रात 12 बजे तक बंद

शराब की दुकानों के साथ जुड़े अहातों को भी रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद करना होगा। यह प्रावधान पंजाब शराब लाइसेंस (पहला संशोधन) नियम, 2024 के नियम 4 के तहत लागू होगा।

शोर को लेकर भी सख्त नियम

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्धारित शोर सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश के मुताबिक, किसी भी स्रोत से होने वाला शोर संबंधित क्षेत्र के निर्धारित मानक से 10 dB(A) या 75 dB(A), जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।