Monday, 21 September 2026
पंजाब
Punjab News: कूड़ा फेंकने-जलाने वालों पर सख्ती, ₹25 हजार तक जुर्माना; होटल-PG से दुकानों तक तय हुई मंथली फीस
डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: चंडीगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना लोगों को महंगा पड़ सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम ने Solid Waste Management 2026 के तहत नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कचरा फैलाने, खुले में कचरा फेंकने, कचरा जलाने और घरों में कचरे को अलग-अलग न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नए प्रस्ताव को 22 सितंबर को होने वाली नगर निगम हाउस की मीटिंग में एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद शहर में कचरा प्रबंधन को लेकर नियम और सख्त किए जा सकते हैं।
सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकने पर ₹500 जुर्माना
प्रस्ताव के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, खुले में कचरा फेंकने पर 15 हजार रुपए तक का चालान करने का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा सार्वजनिक डस्टबिन में घर या दुकान का कचरा डालने पर भी 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
खुले में कचरा जलाने पर ₹25 हजार तक जुर्माना
चंडीगढ़ में खुले में कचरा जलाने वालों पर भी सख्ती का प्रस्ताव है। नए नियमों के तहत कचरा जलाने पर 10 हजार से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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नगर निगम का उद्देश्य खुले में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर करना है।
हर महीने देनी होगी यूजर फीस
प्रस्ताव में सिर्फ जुर्माने ही नहीं, बल्कि घरों, दुकानों, होटलों और ऑफिसों से कचरा उठाने के लिए मासिक यूजर फीस तय करने का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि यूजर फीस और जुर्माने की दरों में हर साल 1 जनवरी से 5 फीसदी की स्वतः बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है।
यानी मौजूदा दरें स्थायी नहीं रहेंगी। अगर बिल जारी होने के 30 दिन के भीतर यूजर फीस जमा नहीं की गई, तो 10 फीसदी लेट पेमेंट सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। यह राशि पानी के बिल या प्रॉपर्टी टैक्स के साथ वसूलने का प्रावधान भी प्रस्ताव में रखा गया है।
एडवांस यूजर फीस भरने पर मिलेगी छूट
नए प्रस्ताव में एडवांस यूजर फीस जमा करने वालों को राहत देने का भी प्रावधान है।
1 साल की फीस एडवांस: 12 महीने की जगह 10 महीने का शुल्क
6 महीने की फीस एडवांस: 6 महीने की जगह 5.5 महीने का शुल्क
इससे लंबे समय के लिए पहले ही फीस जमा करने वाले उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल सकती है।
कचरे को 4 कैटेगरी में करना होगा अलग
नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रस्ताव में घरों से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर देने का प्रावधान किया गया है।
अगर किसी घर में कचरे को अलग-अलग नहीं किया गया तो 400 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए यही जुर्माना 1,000 रुपए प्रस्तावित है।
22 सितंबर की हाउस मीटिंग में आएगा एजेंडा
चंडीगढ़ नगर निगम का यह प्रस्ताव 22 सितंबर को होने वाली हाउस मीटिंग में रखा जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा और मंजूरी के बाद ही इसके प्रावधान लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।