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Tuesday, 06 October 2026

Punjab News: पंजाब के चीफ सेक्रेटरी KAP Sinha को नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने किया तलब, जाने पूरा मामला

Punjab News: पंजाब के चीफ सेक्रेटरी KAP Sinha को नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने किया तलब, जाने पूरा मामला

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित DA/DR (महंगाई भत्ता/महंगाई राहत) के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी KAP Sinha के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट (अवमानना) का नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने उन्हें 9 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि कथित तौर पर गलत तथ्य वाले हलफनामे दाखिल करने के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

सरकार पर गलत तथ्य पेश करने की टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना सरकार का अधिकार है, लेकिन अदालत के आदेश का पालन न करने की बात कहना या सोशल मीडिया के जरिए फैसले को चुनौती देना उचित नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार खुद अपने लिए कड़ी कार्रवाई की स्थिति पैदा कर रही है। बेंच ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा कर रही है जो लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में SLP की स्थिति पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP (Special Leave Petition) की स्थिति पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि SLP एक महीने से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की आपत्तियों में अटकी हुई है और सरकार को आपत्तियां दूर करने के लिए कई अवसर दिए जा चुके हैं।

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चीफ सेक्रेटरी KAP Sinha ने अदालत को बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और SLP दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि रजिस्ट्री की आपत्तियों को अब तक दूर क्यों नहीं किया गया।

3 अगस्त के आदेश में DA/DR देने के निर्देश

बता दें कि 3 अगस्त 2026 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को IAS, IPS और IFS अधिकारियों के बराबर लंबित DA/DR देने का निर्देश दिया था।

अदालत ने यह भी कहा था कि बकाया राशि का भुगतान होने तक सरकार बड़े स्तर पर विज्ञापन जैसे खर्चों को रोकने पर विचार करे।

चीफ सैक्रेटरी को हाजिर होना पड़ेगा

अब मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए कथित गलत हलफनामे को लेकर जवाब मांगा है। 9 अक्टूबर की सुनवाई में पंजाब सरकार और चीफ सेक्रेटरी का पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा।