ePaper Reading mode

Daily Samvad ePaper

Tuesday, 08 September 2026

Punjab News: प्राइवेट और टूरिस्ट बसों पर बड़ी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने 20 से ज्यादा बसें की चेक; हजारों के चालान

Punjab News: प्राइवेट और टूरिस्ट बसों पर बड़ी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने 20 से ज्यादा बसें की चेक; हजारों के चालान

डेली संवाद, मोहाली। Punjab News: मोहाली के जीरकपुर में परिवहन विभाग ने प्राइवेट और टूरिस्ट बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 20 से अधिक बसों की चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली कई बसों के मौके पर चालान किए गए। आरटीए की ओर से करीब 60 हजार रुपये के चालान काटे गए हैं।

अधिकारियों ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

शिकायतों के बाद परिवहन विभाग का एक्शन

आरटीओ मोहाली हरप्रीत सिंह अटवाल के नेतृत्व में असिस्टेंट आरटीओ गगनदीप सिंह और उनकी टीम ने जीरकपुर के अलग-अलग रास्तों पर निजी और टूरिस्ट बसों की जांच की।

अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ बसें टूरिस्ट परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संचालित की जा रही हैं। कुछ बसों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं करने और यात्रियों को क्षमता से अधिक बैठाने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इसके बाद विभाग की टीम ने बसों की चेकिंग शुरू की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर करीब 60 हजार रुपये के चालान किए।

All India Tourist Permit वाली बसों के लिए क्या हैं नियम?

अधिकारी के अनुसार, ये बसें All India Tourist Permit के तहत चलती हैं। इसके लिए करीब 90 हजार रुपये प्रति तिमाही टैक्स का भुगतान करना होता है।

टैक्स जमा होने के बाद बस परमिट की निर्धारित शर्तों के अनुसार ही विभिन्न स्थानों पर जा सकती है और परमिट के मुताबिक निर्धारित संख्या में यात्रियों को बैठा सकती है।

ढाबों और होटलों से सवारी उठाने पर रोक

परिवहन विभाग के मुताबिक, टूरिस्ट परमिट वाली बसों को ढाबों या होटलों से मनमाने तरीके से सवारियां उठाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई बस पंजाब मोटर व्हीकल टैक्स का भुगतान किए बिना संचालित होती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग की टीमें मोहाली, जीरकपुर और कुराली समेत जिले के अलग-अलग इलाकों में बसों की जांच कर रही हैं।

अनफिट और कंडम बसों पर भी नजर

अधिकारियों ने बताया कि पुरानी और कंडम बसों के परमिट ऑनलाइन और केंद्रीय सिस्टम के आधार पर जारी होते हैं। अनफिट बसों को परमिट जारी नहीं किया जाता।

परिवहन विभाग ने संकेत दिया है कि बसों की चेकिंग और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।