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Tuesday, 25 August 2026

Ban Junk Food: स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक, हाई कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

Ban Junk Food: स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक, हाई कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

डेली संवाद, राजस्थान। Ban Junk Food: स्कूली बच्चों की सेहत और बेहतर विकास को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्यभर के स्कूलों की कैंटीन और स्कूल गेट के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

मिली जानकारी मुताबिक राजस्थान (Rajasthan) में स्कूली बच्चों की सेहत और बेहतर विकास को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्यभर के स्कूलों की कैंटीन और स्कूल गेट के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध स्कूल के मुख्य गेट से 50 मीटर के दायरे तक लागू रहेगा।

निर्देश जारी

जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए। अदालत ने बच्चों को मिलने वाले अस्वास्थ्यकर भोजन और बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताते हुए स्कूलों में स्वस्थ खान-पान का माहौल सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

हर महीने होगा स्कूलों का निरीक्षण

हाई कोर्ट ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों के साथ अन्य जंक फूड की बिक्री को रोका जाए। आदेश के पालन की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को हर महीने स्कूलों में औचक निरीक्षण करने को कहा गया है।

अदालत ने कहा कि वर्ष 2020 में बच्चों के लिए संतुलित भोजन को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे, लेकिन लंबे समय के बाद भी उनका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो पाया। अब प्रत्येक स्कूल को चार सप्ताह के भीतर स्कूल फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन कमेटी गठित करनी होगी।

कैंटीन में लगेगा पोषण संबंधी मेन्यू बोर्ड

स्कूल कैंटीन में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मेन्यू बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इसमें प्रत्येक खाद्य सामग्री की कैलोरी, सामग्री और पोषण से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा मिड-डे मील में भी संतुलित आहार से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।