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Thursday, 06 August 2026

US Visa: अमेरिका का बड़ा फैसला! अब इन इमिग्रेशन आवेदनों पर तुरंत लगेगी रोक, हजारों भारतीयों पर पड़ेगा असर

US Visa: अमेरिका का बड़ा फैसला! अब इन इमिग्रेशन आवेदनों पर तुरंत लगेगी रोक, हजारों भारतीयों पर पड़ेगा असर

डेली संवाद, अमेरिका। US Visa: अमेरिका (America) ने वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता और अन्य इमिग्रेशन लाभों से जुड़े आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने नई नीति लागू करते हुए इमिग्रेशन अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि वे अधूरे या जरूरी दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदनों को बिना अतिरिक्त सबूत मांगे सीधे खारिज कर सकें।

नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी, स्थायी निवास या नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। खासतौर पर भारतीय आवेदकों को आवेदन जमा करते समय सभी जरूरी दस्तावेज और पात्रता के प्रमाण पहले ही उपलब्ध कराने होंगे।

क्या बदला है?

नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि किसी आवेदन में प्रारंभिक जरूरी दस्तावेज नहीं हैं या उससे आवेदक की पात्रता साबित नहीं होती है, तो USCIS अधिकारी बिना रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस (RFE) या नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई (NOID) जारी किए ही आवेदन अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि, यदि अधिकारी को लगे कि अतिरिक्त जानकारी से फैसला लिया जा सकता है, तो वह RFE जारी करने का विकल्प भी चुन सकता है।

USCIS ने क्या कहा?

एजेंसी का कहना है कि हर आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता संबंधी निर्देश पहले से दिए जाते हैं। इसलिए यह पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी कि वह आवेदन जमा करते समय ही सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराए। USCIS का मानना है कि इससे इमिग्रेशन सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा और अधूरे या कमजोर आधार वाले आवेदनों की संख्या कम होगी।

पहले क्या था नियम?

बाइडेन प्रशासन के दौरान लागू नीति के तहत अधिकारियों को आमतौर पर अधूरे आवेदन मिलने पर पहले RFE या NOID जारी करने की सलाह दी जाती थी, ताकि आवेदकों को दस्तावेज पूरे करने का अवसर मिल सके। लेकिन नई नीति में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और अधिकारियों को सीधे आवेदन खारिज करने का अधिकार दे दिया गया है।

किन आवेदनों पर पड़ेगा असर?

नई नीति रोजगार आधारित वीजा, परिवार आधारित ग्रीन कार्ड, स्टेटस परिवर्तन या विस्तार, अमेरिकी नागरिकता (नेचुरलाइजेशन) और अन्य इमिग्रेशन लाभों के लिए किए जाने वाले आवेदनों पर लागू होगी। अब आवेदकों को आवेदन दाखिल करते समय ही यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जरूरी दस्तावेज और पात्रता के प्रमाण पूरी तरह संलग्न हों, क्योंकि बाद में सुधार का मौका मिलना जरूरी नहीं होगा।

USCIS के अनुसार, यह नई नीति 5 अगस्त 2026 या उसके बाद दाखिल किए गए तथा लंबित इमिग्रेशन लाभ संबंधी आवेदनों पर लागू होगी। एजेंसी का कहना है कि इससे मामलों के निपटारे की गति बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।