Saturday, 06 June 2026
दुनिया
US Visa: अमेरिका जाने का सपना देखने वालों को बड़ा झटका, ग्रीन कार्ड और OPT पर रोक का प्रस्ताव, पंजाबियों की बढ़ेगी मुसीबत
डेली संवाद, अमेरिका।
US Visa: अमेरिका (US) जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है खबर है कि अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के लिए नियम और सख्त हो सकते हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका (US) के टेक्सास (Texas) से रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने अमेरिकी संसद में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसमें H-1B वीजा को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।
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विधेयक में यह भी प्रावधान है कि H-1B आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वे उसे छोड़ने की मंशा नहीं रखते। साथ ही ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान वीजा विस्तार की मौजूदा सुविधा भी समाप्त की जा सकती है।
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OPT कार्यक्रम को खत्म करने की मांग
'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट' नामक इस विधेयक में विदेशी छात्रों के लिए संचालित वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) कार्यक्रम को भी खत्म करने की मांग की गई है। वर्तमान में यह कार्यक्रम छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है।यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा
चिप रॉय का कहना है कि H-1B वीजा कार्यक्रम का वर्षों से दुरुपयोग हुआ है और इसके जरिए अमेरिकी STEM क्षेत्र के कर्मचारियों की जगह कम लागत वाले विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो योग्यता और वास्तविक वेतन को महत्व दे तथा अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे।छह साल से घटाकर दो साल करने का सुझाव
प्रस्तावित कानून के तहत H-1B वीजा की अधिकतम अवधि छह साल से घटाकर दो साल करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा मौजूदा लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर अधिक वेतन वाली नौकरियों के आवेदनों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। [caption id="attachment_7532" align="aligncenter" width="1200"]
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विधेयक में यह भी प्रावधान है कि H-1B आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वे उसे छोड़ने की मंशा नहीं रखते। साथ ही ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान वीजा विस्तार की मौजूदा सुविधा भी समाप्त की जा सकती है।