डेली संवाद, जालंधर। E-Tourist Visa: ई-पर्यटक वीजा (ईटीवी) भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा को सरल और आरामदायक बनाना है। यह वीजा एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे पर्यटकों को भारत में आसानी से प्रवेश मिल सके।
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E-Tourist Visa की उपलब्धता
इस वीजा सुविधा का लाभ उन देशों के नागरिक उठा सकते हैं जिनकी सूची में 76 देश शामिल हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, और रूस जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। यह वीजा उन पर्यटकों के लिए है जो भारत में पर्यटन, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने, या छोटी अवधि के चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं।
E-Tourist Visa के लिए आवेदन की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: ई-पर्यटक वीजा के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाता है। आवेदक को अपने पासपोर्ट का स्कैन और एक हाल की फोटो अपलोड करनी होती है। पासपोर्ट की पहली पृष्ठ की फोटो और एक डिजिटल फोटोग्राफ की जरूरत कुछ इस प्रकार हैं।
- स्कैन की गई फोटो का आकार न्यूनतम 10 केबी और अधिकतम 300 केबी होना चाहिए। फोटो का आकार न्यूनतम 10 केबी और अधिकतम 1 एमबी होना चाहिए। फोटो में चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए और पृष्ठभूमि हल्की या सफेद होनी चाहिए।
- वीजा शुल्क: ई-पर्यटक वीजा का शुल्क $60 प्रति यात्री है। यह शुल्क ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से लिया जाता है और यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होता है। यानी यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो यह राशि वापस नहीं की जाती है।
पात्रता मानदंड
- पासपोर्ट की वैधता भारत में आगमन की तारीख से कम से कम छह महीने होनी चाहिए।
- पासपोर्ट में कम से कम दो खाली पृष्ठ होने चाहिए।
- आवेदक के पास भारत में ठहरने और वापसी के लिए टिकट होना चाहिए।
- यह वीजा सरकारी/राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है और इसे यात्रा दस्तावेज धारकों के लिए भी नहीं जारी किया जाता है।
E-Tourist Visa की वैधता और उपयोग
E-Tourist Visa की वैधता भारत में आगमन की तारीख से 30 दिनों तक होती है। यह वीजा एक बार प्रवेश के लिए मान्य होता है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इस वीजा के साथ, विदेशी पर्यटक भारत के नौ प्रमुख हवाई अड्डों (जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) से भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
पीत ज्वर प्रभावित देशों के नागरिकों को भारत में आगमन के समय पीले बुखार का टीकाकरण कार्ड साथ लाना चाहिए। बिना इस कार्ड के उन्हें 6 दिनों के लिए निगरानी में रखा जा सकता है। यदि किसी को आवेदन प्रक्रिया या अन्य जानकारी के लिए सहायता चाहिए, तो 24×7 वीजा समर्थन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।