लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बंगले खाली करवाने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो पन्नों का प्रेस नोट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने अखिलेश का बंगला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर खाली करवाया गया था।
वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सभी जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली करवाए गए थे। यह आदेश न तो केंद्र सरकार का था और न ही राज्य सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा काबिज सरकार भवनों और बंगलों को खाली करवाया था।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बंगला खाली करवाया, तो इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी बंगले और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था।
अखिलेश पर टोटी चुराने का लगा था आरोप
अखिलेश यादव ने बंगले में तोड़फोड़ और क्षतिग्रस्त करने के बाद ही बंगले को संपत्ति विभाग को सौंपा। यही नहीं मामले में तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर इस मामले को गंभीर माना और जांच के लिए कहा था।