कैप्टन के अरमानों पर पानी फेर रही है जालंधर पुलिस, सैंट्रल हलके में नशा माफिया का राज, कहीं अवैध शराब तो कहीं बिकते हैं नशे के टीके, अधिक ऩशा करने पर किशोर की मौत

Daily Samvad
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नशे की ओवरडोज़ से 21 वर्षीय युवा की मृत्यु चिंता का विषय-अशोक सरीन हिक्की

डेली संवाद, जालंधर
जालंधर की केंद्रीय विधानसभा के अंतर्गत नशों की ओवरडोज़ से युवाओं की मृत्यु का सिलसिला रुकता नज़र नही आ रहा है। कुछ महीने पहले सेंट्रल टाउन के नौजवान की नशे की ओवरडोज़ की वजह से हुई मृत्यु के बाद कल बीते शुक्रवार देर रात जेल से ज़मानत पर आए 21 साल के अमनदीप उर्फ काली वासी कमल विहार थाना रामा मंडी की मौत हो गई।

नशे का अड्डा बन चुके चालीस क्वार्टर थाना न्यू बारदारी के बंजर क्वाटर मे नशे की ओवरडोज लेने की वजह से दोपहर मे तबीयत बिगड़ने के बाद शाम को उक्त किशोर की मृत्यु हो गयी। जिसे पहले सिविल हस्पताल फिर बाद मे न्यू रूबी हस्पताल ले जाया गया। जहां उसे बचाया नही जा सका।

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मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

इस विषय पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखने वाले पंजाब युवा भाजपा मीडिया इंचार्ज एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की ने कहा करोना की महामारी एवं प्रशासन की सख़्ती के बावजूद जालंधर केंद्रीय विधानसभा मे लोकडाऊन मे नशे की ओवरडोज़ से 21 वर्षीय युवा की मृत्यु चिंता का विषय है। क्योंकि पुलिस एवं अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान पर खेलकर जनता को महामारी का कार्य निष्ठा से कर रहे है परंतु तस्कर लोग अपने स्वार्थों के लिए जनता को नशा बेच मृत्यु की वजह बन रहे है।

सरीन ने बताया गली-गली मे अवैध शराब तस्करी पंजाब सरकार के आबकारी विभाग द्वारा क़ानून मे गैर-ज़मानती से शराब तस्करी को ज़मानती जुर्म करार देना है। जिसकी वजह से शराब तस्कर बेख़ौफ़ होकर बार-बार तस्करी करते है, क्योंकि पंजाब सरकार के क़ानून मे उनको मौक़े पर ज़मानत मिल जाती है। सरकार की इस छूट के चलते अपनी जान हथेली पर रख कार्य करने वाला पुलिस प्रशासन बेबस हो गया है।

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गली-गली में बिकती है अवैध शराब

अशोक सरीन ने कहा पंजाब सरकार की छूट की वजह से पुलिस बेबस हो रही है इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को तुरंत शराब तस्करी को गैर-ज़मानती धारा के अंतर्गत लाकर लोकडाऊन मे किसी भी प्रकार की तस्करी, प्रशासनिक अधिकारी, डाक्टर, सेवा कार्य करने वाले लोगों पर हमला करने के आरोप मे पकड़े जाने वाले आरोपी पर कोई सख़्त नया क़ानून राज्य लागू करना चाहिए।













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