पंजाब में लागू रहेगी धारा 144, शनिवार-रविवार को नाइट कर्फ्यू के साथ रहेगी पूरी सख्ती, पढ़ें पंजाब सरकार का फैसला

Daily Samvad
4 Min Read

डेली संवाद, चंडीगढ़
केंद्र सरकार की अनलाक-4.0 (unlock-4.0) के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर (captain amrinder singh) सिंह ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य के सभी 167 शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को सप्ताह में दो दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) जारी रहेगा। सितंबर के अंत तक सभी शहरों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।

आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी 4.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र के साथ उचित परामर्श से यह निर्णय लिया गया है। इसमें सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने वाली सीआरपीसी की धारा 144 पूरे राज्य में लागू रहेगी, जबकि शादी और अंतिम संस्कार से संबंधित सभाओं में क्रमशः 30 व्यक्तियों और 20 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी।

[ads2]

शनिवार और रविवार को दो दिन का कर्फ्यू

शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को दो दिन का कर्फ्यू होगा, जबकि सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पंजाब के सभी शहरों के नगरपालिका सीमा के भीतर सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच निषिद्ध रहेगी। धार्मिक स्थानों को भी शाम 6.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है

सभी प्रकार की परीक्षाओं के संबंध में छात्रों और अन्य लोगों के आंदोलन, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, लोक सेवा आयोगों और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश / प्रवेश परीक्षाओं को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। कैप्टन अमरिंदर ने जिला अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देशित किया है।

दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश

प्रवक्ता ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिला अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन के मामले में पुलिस से आयोजकों और मुख्य प्रतिभागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि आवश्यक गतिविधियां और सेवाएं, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, व्यक्तियों की अंतर-राज्य और अंतर राज्य की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद कार्गो और व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए प्रतिबंधात्मक शर्तों के दौरान अनुमति दी जाएगी।

[ads1]

इनमें मिलेगी रियायत

इन आवश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित गतिविधियों, डेयरी और मत्स्य गतिविधियों, बैंकों, एटीएम, शेयर बाजारों, बीमा कंपनियों, ऑन-लाइन शिक्षण, सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक परिवहन, कई-पाली में उद्योग, निर्माण उद्योग, कार्यालयों से संबंधित हैं दोनों निजी और सरकारी आदि शामिल है।

प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दुकानों / मॉलों को शाम 6.30 बजे तक खुला रहने दिया जाएगा। लेकिन शनिवार और रविवार को सभी शहरों में बंदी रहेगी। जरूरी कामों की दुकानें सप्ताहांत में भी शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी। वाहनों में यात्रियों पर मौजूदा प्रतिबंध भी लागू रहेगा, जिसमें चालक सहित केवल 3 व्यक्तियों को 4-व्हीलर वाहन में अनुमति दी जा सकती है, और सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को केवल आधे (50%) क्षमता के साथ बैठने की अनुमति है कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा।

बहादुर बेटी ने डटकर किया मुकाबला, देखें VIDEO

https://youtu.be/58pCL9nd8Ns















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *