पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स समेत सभी दुकानों को दी राहत, आज से नई गाइडलाइंस लागू, पढ़ें आदेश

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curfew in punjab

डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर गृह विभाग ने मंगलवार को मॉलज और मल्टीप्लेक्स की दुकानों समेत सभी दुकानों शाम 5 बजे बंद करने और रात 9 बजे तक होम डिलिवरी करने की आज्ञा दी। गृह विभाग ने अगले हुक्मों तक राज्य में कोविड सम्बन्धी लगाई अन्य बंदिशों सम्बन्धी विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी दिनों के लिए गैर जरूरी गतिविधियों के लिए रोजमर्रा के रात के कर्फ्यू का समय अब शाम छह बजे से सुबह पाँच बजे तक होगा जबकि पहला यह समय रात आठ बजे से प्रातःकाल पाँच तक था। हफ्ते के अंतिम वाले दिनों (वीकैंड) कर्फ्यू शनिवार को प्रातःकाल पाँच बजे से सोमवार प्रातःकाल पाँच बजे तक रहेगा। हालाँकि सभी जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। सभी प्राईवेट दफ्तरों समेत सर्विस इंडस्ट्री को घर से काम करने की इजाजत होगी।

वाहनों के यातायात के लिए इजाजत होगी

प्रवक्ता ने आगे बताया कि कैमिस्ट की दुकानों और अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों जैसे कि दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियाँ, फल समेत मैनुफेक्चरिंग उद्योग को कोविड बन्दिशों से छूट रहेगी बशर्ते वह कोविड प्रोटोकोल की पालना करें। मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री के मजदूरों और कामगारों और इनको ले जाने वाले वाहनों के यातायात के लिए इजाजत होगी। हालाँकि, सम्बन्धित उद्योग इस उद्देश्य के लिए इनको अपेक्षित मंजूरी जारी करेगा।

इसी तरह हवाई जहाज, रेल और बसों के द्वारा आने-जाने वाले मुसाफिरों, ग्रामीण और शहरी इलाकों में निर्माण गतिविधियों, खरीद, बागबानी, पशु धन, वैटरनरी सेवाओं, ई -कामर्स और सभी वस्तुओं के यातायात समेत कृषि, दूरवर्ती टीकाकरण कैंपों की गतिविधियों को स्वास्थ्य उपायों की सख्ती से पालना की शर्त पर उपरोक्त बंदिशों से छूट दी गई है।

सख्ती के सख्त आदेश

जिला अथोरिटी, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किये जाने को यकीनी बनाऐंगी जिनमें छह फुट की दूरी, बाजारों, सार्वजनिक परिवहन की निगारनी, मास्क पाने और सार्वजनिक तौर पर थूकने जैसे कोविड एहतियात के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाऐ जाना शामिल है।

















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