डेली संवाद, जालंधर
जालंधर से बड़ी खबर आ रही है जालंधर के डीसी घनश्याम थोरी ने यह आदेश जारी किया है कि अब जिले में जरूरी सामानों की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुली रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले शाम 5:00 बजे तक ही दुकानों को खोलने का आदेश था।
डीसी के आदेश के मुताबिक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक गैरजरूरी दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस, एंटरप्राइजेज, बिजनेस आदि को भी यह राहत दी गई है। पहले यह समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का रखा गया था। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू व वीकेंड लॉकडाउन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ये दुकानें सुबह 5 से 6 बजे तक खुल सकेंगी
जिले में अब जरूरी दुकानें सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है। इसमें दूध, फल-सब्जियों जैसी तमाम जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम 6 से रात 9 बजे तक सामान की होम डिलीवरी कर सकती हैं। होटल-रेस्टाेरेंट सुबह 9 से शाम 6 बजे तक टेकअवे कर सकते हैं। इसके बाद रात 9 बजे तक खाने की सिर्फ हाेम डिलीवरी कर सकते हैं।
जिम व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
लगातार प्रदर्शन के बावजूद जिले में जिम व कोचिंग सेंटर को राहत नहीं मिली है। ताजा आदेश में इन्हें बंद रखने को कहा गया है। इनके साथ सभी बार, सिनेमा हॉल, स्पा सेंटर, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी बंद रहेंगे।