डेली संवाद, जालंधर
जालंधर से बड़ी खबर है। जालंधर में पटाखों विक्रेताओं को जिला प्रशासन ने बड़ा झटका दिया है। डीसी घनश्याम थोरी ने कहा है कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस साल पटाख़ों को भंडार करने और बिक्री करने के लिए एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत नया लाइसैंस नहीं जारी किया जायेगा।
हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार साल 2016 में जारी कुल एक्सप्लोसिव लाइसेंसों में से 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी किये जाने थे। डीसी ने बताया कि प्रशासन की तरफ केवल दो लाइसैंस जारी किये गए थे, जिनका 20 प्रतिशत .4 बनता है, इस तरह इस साल ज़िलें में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा।
डीसी घनश्याम थोरी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फ़ैसला नगर निगम जालंधर की सीमा से बाहर पड़ते क्षेत्रों के लिए लिया गया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र कमिशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र अधीन आता है, जिस की तरफ से अपने क्षेत्र के लिए लायसंस जारी करने का फ़ैसला लिया जायेगा।
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