Jalandhar News: सीएम साहब! जालंधर में जोशी अस्पताल का अवैध बेसमेंट खुदवाने वाले MTP, ATP, इंस्पैक्टर, ड्राफ्ट्समैन, आर्कीटेक्ट और ठेकेदार जब्बार खान पर कब होगी कार्रवाई?

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: अमृतसर में गलत तरीके से बेसमेंट खुदाई मामले में एमटीपी समेत 6 लोगों को सस्पैंड कर दिया गया, लेकिन जालंधर में जोशी अस्पताल (JOSHI HOSPITAL) के अवैध बेसमेंट खुदवाने वाले एमटीपी, एटीपी, इंस्पैक्टर, ड्राफ्ट्समैन, आर्कीटेक्ट और ठेकेदार जब्बार खान के खिलाफ तीन महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे सबसे ज्यादा किरकिरी सैंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा (MLA Raman Arora) की हो रही है। क्योंकि रमन अरोड़ा की शिकायत पर ही बेसमेंट की जांच शुरू हुई थी।

कपूरथला रोड पर जोशी अस्पताल की नई इमारत के निर्माण के दौरान अवैध बेसमेंट की खोदाई के मामले में जोशी अस्पताल के संचालक मुकेश जोशी समेत मुकेश जोशी की पत्नी नीलम व बेटे अनुज जोशी पर केस दर्ज किया गया है। जोशी परिवार अदालत से जमानत लेकर बाहर आ गया, लेकिन नगर निगम के अफसरों औऱ ठेकेदार पर कोई कार्ऱवाई नहीं है, जिससे सबसे ब़डा सवाल खड़ा होता है, आखिर अधिकारियों पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई गई?

शिकायत बहुत ही कमजोर साबित हुई

जालंधर में जोशी अस्पताल द्वारा अवैध तरीके से खुदवाए गए बेसमेंट के मामले में कार्ऱवाई को लेकर सैंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा द्वारा की गई शिकायत बहुत ही कमजोर साबित हुई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान करप्शन के खिलाफ बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं, जालंधर में सरेआम हुए इस भ्रष्टाचार की MLA द्वारा की गई शिकायत पर सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही है।

जालंधर में जोशी अस्पताल के अवैध बेसमेंट की खुदाई की जांच में बताया गया कि इस अवैध बेसमेंट की खुदाई के कारण आस-पास के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसे लेकर नगर निगम की तरफ से बिल्डिंग ब्रांच के सुपरिंटैंड राजीव रिषी, एटीपी विनोद कुमार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर दिनेश जोशी, आर्कीटेक्ट और ठेकेदार जब्बार खान के खिलाफ चार महीने पहले कार्ऱवाई के लिए लिखा गया था, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ।

यह है मामला

जोशी अस्पताल में अवैध बेसमेंट मामले में तत्कालीन निगम कमिश्नर ने माना कि निर्माण में बड़ी गड़बड़ी हुई है। जांच में सामने आया है कि जिस जगह पर बेसमेंट के लिए खुदाई की जा रही थी, उस जगह का कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया गया और आसपास के बिल्डिंग मालिकों से ‘नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट भी नहीं लिया गया। जोशी अस्पताल प्रबंधन ने करीब 92 मरला जमीन पर बेसमेंट और बिल्डिंग निर्माण का नक्शा पास करवाया हुआ था लेकिन वहां पर अभी तक काम शुरू नहीं किया।

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इसके साथ लगती 12 मरला जमीन पर किसी भी निर्माण या बेसमेंट के लिए मंजूरी नहीं ली थी लेकिन काम शुरू करवा दिया। 12 मरला जमीन पर खुदाई के कारण आसपास की इमारतों में दरारें आ गईं। जांच के बाद निगम कमिश्नर ने 92 मरला जमीन पर बेसमेंट और बिल्डिंग निर्माण के लिए पास करवाए गए नक्शे को निलंबित कर दिया।

मुख्यमंत्री से शिकायत

यही नहीं 12 मरला जमीन में की गई खुदाई को तुरंत भरने के आदेश दिए हैं और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक यहां पर कोई भी निर्माण नहीं होगा। उधर, इसके खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान से जोशी अस्पताल के मालिक, निगम कमिश्नर करणेश शर्मा, एमटीपी मेहरबान सिंह, एटीपी विनोद कुमार, इंस्पैक्टर दिनेश जोशी, आर्कीटेक्ट समेत ठेकेदार जब्बार खान के खिलाफ शिकायत भी की गई है।

लिखित शिकायत में कहा गया है कि नगर निगम जालंधर से स्वीकृति एवं स्वीकृति योजना के बिना अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण करने वाले जोशी अस्पताल एवं ठेकेदार जब्बार खान, जे खान कंस्ट्रक्शन कंपनी जालंधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

MLA साहब,  JOSHI HOSPITAL के गुनहगारों पर कब होगी कार्रवाई

https://youtu.be/PLdSLuKnpfo

















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