डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: विजिलेंस ब्यूरो (Vigilance Bureau) के एआईजी को पचास लाख रिश्वत देने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा (Sunder Sham Arora) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है।
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इसके साथ ही इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया है। पंजाब सरकार से एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुंदर श्याम अरोड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री थे।
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आपको बता दे कि पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को पंजाब विजिलेंस के एआईजी को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मंत्री ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच से अपना नाम हटाने के लिए एआईजी को एक करोड़ रुपये की पेशकश की थी। जिसको विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।
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