Income Tax News – क्या फायदा क्या नुक्सान, 2 मिनट में यहां पढ़ें अपने सभी सवालों के जवाब .. .

Daily Samvad
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Income Tax News – आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई इनकम टैक्स व्यवस्था में किए गए बदलावों के बाद ज्यादातर करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. अगर आप भी वेतनभोगी वर्ग से हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में कई सवाल होंगे कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में कौन बेहतर है?

कौन सा चुनना लाभदायक सौदा होगा? बजट में किए गए बदलाव का हम पर क्या असर पड़ेगा? तो आइए आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमें विश्वास है कि इन उत्तरों को पढ़कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे।

नई-पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था को लेकर मन में कई सवाल! 2 मिनट में यहां पढ़ें अपने सभी सवालों के जवाब, बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत बुनियादी छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे आपका 2500 रुपये टैक्स बचेगा।

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Cash Rupees (File Photo)

Income Tax Question and Answers :

बजट 2023 के अनुसार, नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब और कर की दरें इस प्रकार होंगी।

प्रश्न: यदि मैं इस वर्ष नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता हूं, तो क्या मैं अगले वर्ष पुरानी कर व्यवस्था में बदल सकता हूं?

हां, एक व्यक्ति अगले साल पुरानी कर व्यवस्था में बदल सकता है, बशर्ते उसके पास व्यावसायिक आय न हो।

प्रश्नः नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है?

बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत बुनियादी छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे आपका 2500 रुपये टैक्स बचेगा।

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प्रश्न: नई कर व्यवस्था के तहत अधिभार राशि क्या है?

उच्चतम अधिभार दर (उच्चतम अधिभार राशि) जो पहले 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले लोगों के लिए लागू थी, 37% थी, अब इसे घटाकर 25% कर दिया गया है। नतीजतन, 1 अप्रैल, 2023 से 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 25% अधिभार लागू होगा।

प्रश्न: संशोधित नई कर व्यवस्था में क्या बदलाव हैं?

नई आयकर व्यवस्था के तहत, मूल छूट राशि को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प बना दिया गया है। हालांकि, करदाता के पास पिछले कर ढांचे पर वापस लौटने का विकल्प होगा।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।
नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए लागू किया गया है।
नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए धारा 87ए की छूट बढ़ा दी गई है। 7 लाख रुपये से कम की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को वित्त वर्ष 2023-24 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर कोई कर नहीं देना होगा।
सवाल: क्या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव हुआ?

नहीं। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रश्न: पुरानी कर व्यवस्था प्रस्ताव के तहत मूल आय छूट सीमा क्या है?

पुरानी टैक्स व्यवस्था में उम्र के आधार पर छूट मिलती है। 60 वर्ष से कम आयु के सभी के लिए मूल आय छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है। 60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट की सीमा 3 लाख रुपये है। मूल छूट स्तर रुपये है। वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है।

प्रश्न: दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत किस प्रकार की कर राहत उपलब्ध है?

दोनों आयकर व्यवस्थाओं में धारा 87ए के तहत छूट की राशि में बदलाव किया गया है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर अधिकतम 12,500 रुपये की छूट की अनुमति है। वहीं, 1 अप्रैल, 2023 से नई कर व्यवस्था में कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर 25,000 रुपये की छूट मिलेगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर 12,500 रुपये की छूट जारी रहेगी.

प्रश्न: क्या होगा यदि एक वेतनभोगी व्यक्ति निश्चित नहीं है कि नई कर व्यवस्था को चुनना है या पुरानी?

यदि कोई वेतनभोगी व्यक्ति यह तय करने में असमर्थ है कि पुरानी कर व्यवस्था को चुनना है या नई को, तो उसका नियोक्ता 1 अप्रैल, 2023 से डिफ़ॉल्ट रूप से नई कर व्यवस्था के आधार पर वेतन आय पर कर काटना शुरू कर देगा।

प्रश्न: नई कर व्यवस्था में किन छूटों की अनुमति नहीं है?

नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब तक मिलने वाली 70 तरह की छूट का लाभ करदाता को नहीं मिलेगा। इसमें एचआरए टैक्स छूट, एलटीए टैक्स छूट, सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती शामिल है। हालांकि, संशोधित नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती पेश की गई है।















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