डेली संवाद, चंडीगढ़। PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आखिरी मौका कल का समाप्त हो गया है। इसका मतलब है कि अगर 30 जून 2023 तक अपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहा है। यह दस्तावेज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा।
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आपको बता दे कि आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही कई सुविधाओं का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि अगर आपने पहले ही आधार और पैन को लिंक कर लिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पैन कार्ड बैंक अकाउंट ओपन करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, ओपनिंग डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में यूज किया जाता है।
पैन लिंक नहीं होने पर क्या नहीं हो पाएगा
- पैन लिंक नहीं होने पर क्या नहीं हो पाएगा।
- आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
- लेट रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- आपके टैक्स रिफंड में बढ़ोतरी होगी।
- आयकर रिटर्न में संशोधन की भी अनुमति नहीं होगी।
- इस तरह के रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा।
- टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जा सकता है।
- ऐसे पैन का असर बैंकिंग लेनदेन पर भी पड़ेगा।