डेली संवाद, हरियाणा। Gurugram Violence: हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद दिल्ली-एनसीआर में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की रैलियों पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 अगस्त) को सरकार को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि भड़काऊ बयानों के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए।
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यह देखा जाना चाहिए कि कार्यक्रमों के कारण कोई हिंसा न हो। यदि किसी संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो अतिरिक्त बल तैनात किया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इस संबंध में कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीएचपी के कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई है।
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राज्यों को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके यहां भड़काऊ भाषण न हों, उनके कार्यक्रमों से हिंसा न फैले। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (4 अगस्त) को होगी। रैली पर रोक लगाने की मांग कर रहे वकील से जब जज ने पूछा कि ये किस तरह के कार्यक्रम हैं तो वकील ने कहा कि इन्हें प्रदर्शन कहा जा रहा है। सुबह कुछ हो चुका है और कुछ बाकी है।