Income Tax Refund: अगर आपने नहीं किया ITR से जुड़ा ये काम तो नहीं मिलेगा रिफंड

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डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax Refund: जिन लोगों ने इस आखिरी तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, उनके लिए आयकर रिफंड दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। वह देर से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालाँकि, अगर आपने आयकर रिटर्न दाखिल किया है और रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जाननी चाहिए।

आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आयकर विभाग ने अब तक आपका रिफंड रोक दिया हो। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न पर रिफंड पाने के लिए आईटीआर वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है।

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आपको आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन करना होगा। पहले यह समय सीमा 120 दिन थी। हालांकि, आयकर विभाग ने आईटीआर सत्यापन की समय सीमा 1 अगस्त 2022 से घटाकर 30 दिन कर दी है। यदि आप इस समय सीमा के भीतर अपने आयकर रिटर्न को सत्यापित करने में विफल रहते हैं, तो इसे आयकर जमा द्वारा दाखिल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

यदि आप समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल और सत्यापित नहीं करते हैं, तो आपको कोई टैक्स रिफंड नहीं दिया जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक, टैक्स रिफंड केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जो आईटीआर सत्यापित करते हैं। आयकर रिटर्न को छह तरीकों से सत्यापित किया जा सकता है।

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ई-सत्यापन आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से, आपके पूर्व-सत्यापित बैंक खाते के माध्यम से ईवीसी, डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी, एटीएम या नेट बैंकिंग के माध्यम से ईवीसी पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से किया जा सकता है। वेरिफिकेशन के दौरान आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैसेज भेजा जाएगा।

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