Electoral Bonds Case: SBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की याचिका; कल तक देनी होगा जानकारी

Daily Samvad
2 Min Read
Supreme-Court

डेली संवाद, नई दिल्ली। Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड मामले (Electoral Bonds Case) में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सोमवार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने एसबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा जमा किए गए चुनावी बांड का विवरण प्रदान करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

ये भी पढ़ें – जालंधर के अग्रवाल ढाबे पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च 2024 तक पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने कहा कि नकदी बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी भी अलग से रखी गई है।

दोनों को मिलाना एक कठिन काम है। 2019 से 2024 के बीच 22 हजार से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। 2 सेट में डेटा होने से कुल आंकड़ा 44 हजार से ज्यादा है। ऐसे में मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई के आवेदन को खारिज कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें: जालंधर के Board to Abroad के ट्रेवल एजैंट पर महिला ने लगाए सनसनीखेज आरोप

साथ ही उन्होंने कहा कि कल यानी 12 मार्च तक डेटा उपलब्ध कराएं। चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक प्रकाशित कर दे। हम फिलहाल एसबीआई के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर वह अब भी नहीं मानता है तो हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

जालंधर में नामी स्कूल पर नगर निगम का एक्शन, देखें

Jalandhar में Ravindra day School की इमारत  पर नगर निगम का बड़ा ACTION | Daily Samvad



728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *