Electoral Bonds Case: SBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की याचिका; कल तक देनी होगा जानकारी

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड मामले (Electoral Bonds Case) में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सोमवार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने एसबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा जमा किए गए चुनावी बांड का विवरण प्रदान करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

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इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च 2024 तक पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने कहा कि नकदी बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी भी अलग से रखी गई है।

दोनों को मिलाना एक कठिन काम है। 2019 से 2024 के बीच 22 हजार से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। 2 सेट में डेटा होने से कुल आंकड़ा 44 हजार से ज्यादा है। ऐसे में मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई के आवेदन को खारिज कर रहे हैं।

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साथ ही उन्होंने कहा कि कल यानी 12 मार्च तक डेटा उपलब्ध कराएं। चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक प्रकाशित कर दे। हम फिलहाल एसबीआई के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर वह अब भी नहीं मानता है तो हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

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महाबीर जायसवाल, डेली संवाद ऑनलाइन में चीफ एडिटर हैं। वे राजनीति, अपराध, देश-दुनिया की खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 9 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में चीफ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत क्राइम की खबरों से की, जबकि उनके पास, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग से लेकर एडिटर तक 25 साल से अधिक पत्रकारिता का अनुभव है। उन्होंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन, बीए और एमए की डिग्री हासिल की है।
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