डेली संवाद, नई दिल्ली। Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड मामले (Electoral Bonds Case) में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सोमवार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने एसबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा जमा किए गए चुनावी बांड का विवरण प्रदान करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।
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इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च 2024 तक पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने कहा कि नकदी बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी भी अलग से रखी गई है।
दोनों को मिलाना एक कठिन काम है। 2019 से 2024 के बीच 22 हजार से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। 2 सेट में डेटा होने से कुल आंकड़ा 44 हजार से ज्यादा है। ऐसे में मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई के आवेदन को खारिज कर रहे हैं।
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साथ ही उन्होंने कहा कि कल यानी 12 मार्च तक डेटा उपलब्ध कराएं। चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक प्रकाशित कर दे। हम फिलहाल एसबीआई के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर वह अब भी नहीं मानता है तो हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।