डेली संवाद, बठिंडा। Punjab News: पंजाब के जिला बठिंडा में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कब्जों को लेकर हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल हाई कोर्ट ने अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए DC और SSP को सख्त आदेश जारी किए है।
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अवैध कब्जों को लेकर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इन अवैध कब्जों को हटाने के दौरान पुलिस मुलाजिम की कमी है तो इसलिए पुलिस अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा में लगे मुलाजिमों को इस काम के लिए अस्थाई तौर पर लगाया जाए।
हाई कोर्ट ने DC और SSP को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके आदेशों की पालना नहीं की गई तो अगली सुनवाई के दौरान आपके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। यहां हम आपको बता दे कि बठिंडा के फेज 1 से 5 तक अवैध कब्जे है।
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इसमें निर्वाण एस्टेट और मिल्क प्लांट कॉलोनी भी शामिल है। बता दे कि अवैध कब्जों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
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