Income Tax Saving Tips: 31 मार्च से पहले टैक्स छूट का आखिरी मौका, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax Saving Tips: वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुन रहे हैं और इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए निवेश विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं।

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इसमें निवेश करके आप अच्छे रिटर्न के साथ-साथ टैक्स भी बचा सकते हैं। 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद बैंक खुले रहेंगे। ऐसे में आप चाहें तो इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2024 तक इन योजनाओं में निवेश कर टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश करें

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक ऐसी योजना है जिसमें आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए एक बड़ा फंड बनाने के लिए निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही एनपीएस में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा। यह छूट आयकर की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर मिलेगी।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करें

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी उन लोकप्रिय योजनाओं में से एक है जिसमें निवेश करने पर आपको लंबे समय में मजबूत फंड के साथ-साथ टैक्स बचत का भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत आप हर साल 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल है। इस योजना में निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है।

बीमा प्रीमियम के जरिए आप टैक्स छूट पा सकते हैं

    अगर आपने 31 मार्च 2024 तक बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, तो आप इस वित्तीय वर्ष के लिए कर छूट का दावा कर सकते हैं। आयकर की धारा 80C के तहत बीमा प्रीमियम पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट का दावा किया जा सकता है। इस छूट का दावा पुराने टैक्स सिस्टम के तहत किया जा सकता है।

    टैक्स सेविंग एफडी

    टैक्स सेविंग एफडी एक अच्छा निवेश विकल्प है। इस योजना में निवेश करके आप अच्छे रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। आमतौर पर सभी बैंक ग्राहकों को 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी का विकल्प देते हैं। इस स्कीम के तहत आप 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

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