डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में ETT शिक्षकों के 5994 पदों की भर्ती पर लगी रोक हटाते हुए पंजाब सरकार को यह भर्ती करने की इजाजत दे दी है।
लेकिन हाई कोर्ट ने इस भर्ती के सिलेबस से पंजाबी भाषा की परीक्षा रद्द कर दी है हाईकोर्ट ने पूछा कि इस परीक्षा में पंजाब और पंजाबियत को क्यों शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबियत का आकलन पंजाबी भाषा से नहीं किया जा सकता।
यह भी पढ़ें – कनाडा, अमेरिका और यूरोप जाना हो सकता है महंगा
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार पंजाबी भाषा और पंजाबियत के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाई है। व्याकरण की जानकारी भाषा से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में पंजाब से बाहर के आवेदकों को इस भर्ती में शामिल होने में दिक्कत आएगी।
इसलिए हाई कोर्ट ने पंजाबी भाषा की परीक्षा को केवल पंजाबी भाषा तक ही सीमित कर दिया है और तीन महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें – कनाडा जाने वाली फ्लाइट में जमकर हंगामा
पंजाब सरकार ने कुछ राहत देते हुए पंजाबी भाषा की परीक्षा जो भर्ती परीक्षा शुरू होने के बाद ज़रूरी की गई थी उसको सही करार दिया है। लेकिन इस परीक्षा का सिलेबस रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं।