Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सैलानियों के लिए नए आदेश जारी, पढ़ें

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डेली संवाद, जम्मू। Jammu Kashmir News: अगर आप जम्मू-कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सैलानियों (Tourists) के लिए राज्य प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के कुछ इलाके में रात्रि विश्राम के लिए अस्थायी टैंट नहीं लगाए जा सकते हैं।

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जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरेज घाटी में पर्यटकों (सैलानियों) के लिए नए आदेश जारी किए हैं। एसडीएम गुरेज ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सैलानियों या किसी भी आगंतुक द्वारा रात्रि विश्राम के लिए अस्थायी टेंट लगाने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि कोई भी पर्यटक गुरेज में टैंट नहीं लगा सकेगा।

Jammu and Kashmir tent Camp
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अस्थायी टैंट लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध

इस आदेश में यह कहा गया है कि सोमवार यानी 15-07-2024 से पर्यटकों/आगंतुकों द्वारा निजी उपयोग के लिए अस्थायी टैंट लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटकों को किराए पर दिए गए टैंट इस शर्त के अधीन जारी रहेंगे कि वे इलाके को साफ-सुथरा रखेंगे और कचरे के संग्रह के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग को स्वच्छता शुल्क का भुगतान करेंगे।

Jammu and Kashmir
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इलाके को साफ-सुथरा रखेंगे

गौरतलब है कि आदेश संख्या : एसडीएम/जी/2024/245-49 के तहत पर्यटकों/आगंतुकों द्वारा रात्रि विश्राम के लिए अस्थायी टेंट लगाने की अनुमति दी गई थी, साथ ही ये शर्त भी रखी गई थी कि पर्यटक जगह पर गंदगी नही फैलाएंगे और इलाके को साफ-सुथरा रखेंगे।

हालांकि, यह देखा गया है कि रात भर टेंट लगाने वाले पर्यटक/आगंतुक कैंपिंग साइट पर कूड़ा-कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है और इससे बीमारी फैलने का खतरा भी है।

Jammu and Kashmir
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आदेश को लागू किया है

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम गुरेज ने पर्यावरण के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए इस आदेश को लागू किया है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

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